सन 2018 वन्यजीवों और वन्यजीव अभयारण्यों के लिए खतरे के रूप में सामने आया. न तो जंगल सुरक्षित रहे  और न ही जंगली जानवर. पूरे साल दोनों पर संकट मंडराता रहा.

वन्यजीवों और वनों की सुरक्षा के लिए पूरे देश में राज्यों के जंगलात महकमों में लाखों कर्मचारियों की फौज है. हर साल तरहतरह की योजनाओं के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी वन्यजीव महफूज नहीं हैं. वन्यजीव अभयारण्यों में शिकार की घटनाएं बढ़ रही हैं. वन्यजीवों की प्राकृतिक और अप्राकृतिक मौत के आंकड़ों में हर साल बढ़ोत्तरी हो रही है, लेकिन राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ऐसी घटनाओं को नहीं रोक पा रही हैं.

देश के तमाम वन्यजीव अभयारण्यों पर शिकारियों की नजरें टिकी रहती हैं. मांसाहारी लोग अपने स्वाद के लिए वन्यजीवों का शिकार करते हैं, जबकि प्रोफेशनल शिकारी वन्यजीवों के अंगों की तस्करी के लिए काम करते हैं. वन्यजीवों के विभिन्न अंगों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे दाम मिलते हैं.

वन्यजीव अंगों के सब से बड़े खरीदार चीन ने पिछले साल बाहर से वन्यजीव अंग मंगाने से रोक हटा दी थी. नतीजतन भारत और अन्य देशों में शिकार की घटनाएं तेजी से बढ़ गईं. बाद में अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण चीन ने फिर से वन्यजीव अंगों पर रोक लगा दी.

शेर, बाघों और तेंदुओं पर छाया संकट

पिछले साल गुजरात के गिर अभयारण्य में 25 से ज्यादा एशियाई शेरों की मौत सब से ज्यादा चर्चा का विषय रही. गिर के शेरों पर अभी खतरा टला नहीं है. दूसरी ओर राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य में भी बाघों पर संकट मंडरा रहा है. सन 2004 में शिकारियों ने सरिस्का अभयारण्य में बाघों का पूरी तरह सफाया कर दिया था. वह भी इस तरह कि सरिस्का में एक भी बाघ नहीं बचा.

आज भी हालात वैसे ही बने हुए हैं. पिछले साल सरिस्का में 3 बाघों की मौत हो गई. इन में 2 बाघों का शिकार किया गया था. मध्य प्रदेश में भी बाघों के शिकार के कई मामले सामने आए. महाराष्ट्र में अवनि बाघिन की विवादास्पद मौत ने भारत ही नहीं दुनिया भर के वन्यजीव पे्रमियों को सकते में डाल दिया था.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में 12 दिसंबर तक देश भर में 50 बाघों की मौत हुई. इन में सब से ज्यादा 13 बाघ मध्य प्रदेश में और 10 बाघ कर्नाटक में मारे गए. पिछले साल अक्तूबर तक लेपर्ड के शिकार के 66 मामले सामने आए. इस से पहले 2015 से 17 तक 194 लेपर्ड का शिकार किया गया.

बीते साल 15 नवंबर तक 51 हाथियों की अप्राकृतिक मौत हुई. इन में शिकार, ट्रेन, हादसे और बिजली के करंट से हुई मौतें शामिल हैं. देश में 10 साल में शिकारियों ने 384 बाघों को मार डाला. इस दौरान 961 शिकारियों को पकड़ा जा सका.

भारत में वैसे तो 50 टाइगर रिजर्व हैं, लेकिन इन में खासतौर से उत्तर भारत में राजस्थान के रणथंभौर व सरिस्का, उत्तर प्रदेश का दुधवा, उत्तराखंड का कार्बेट, मध्य प्रदेश का पन्ना, कान्हा व बांधवगढ़, झारखंड का पलामू, छत्तीसगढ़ का इंद्रावती और बिहार का वाल्मिकी बाघ अभयारण्य प्रमुख हैं.

इन अभयारण्यों में खासतौर से सर्दियों के मौसम में शिकार की सब से ज्यादा घटनाएं होती हैं. इस दौरान वन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी शिकारियों पर नजर रखने के लिए ज्यादा सतर्कता बरतते हैं. इस के बावजूद शिकारी कभी वन्यजीवों को मारने में कामयाब हो जाते हैं तो कभी नहीं हो पाते.

दिसंबर 2018 की 26 तारीख को सर्द दिन था. सूरज निकल आया था, लेकिन धूप अभी धरती तक नहीं पहुंची थी. हलके बादल छाए होने से मौसम भी साफ नहीं था. पिछले कई दिनों से पारा लगातार नीचे जाने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी.

मौसम के मद्देनजर भारतनेपाल सीमा से सटे दुधवा टाइगर रिजर्व के अधिकारी चौकस थे. दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर रमेश पांडेय के निर्देशन में कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में वन अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से शिकारियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था.

सुबह करीब 7 बजे वनकर्मियों को वायरलैस पर सूचना मिली कि जंगल में एक कार देखी गई है. कार में शिकारी हो सकते हैं. शिकारियों की सूचना पर वन विभाग के कर्मचारियों और स्पैशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के जवान उस कार की तलाश में जुट गए.

वनकर्मियों ने करीब आधे घंटे बाद ही मोतीपुर रेंज की खपरा वन चौकी के पास कंपार्टमेंट 5 और 6 के बीच एक महंगी कार को जंगल से गुजरते देखा. वनकर्मियों ने घेराबंदी कर इस कार को रोक लिया. कार उस में 2 लोग सवार थे. वनकर्मियों ने पूछताछ की तो उन्होंने जंगल भ्रमण करने की बात कही.

वन कर्मचारी कार में सवार दोनों लोगों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए. कार की तलाशी ली गई तो उस में विदेशी राइफल, 80 जिंदा कारतूस, मैगजीन, नाइट विजन दूरबीन के अलावा सांभर की 2 खालें, मृत जंगली मुर्गा आदि चीजें बरामद हुईं.

वनकर्मियों ने कार में सवार दोनों लोगों के नामपते पूछे. इन में से एक ने अपना नाम ज्योति रंधावा और दूसरे ने महेश विराजदार बताया. संदिग्ध कार में शिकारी पकड़े जाने की सूचना पर मोतीपुर रेंज के डीएफओ जी.पी. सिंह और उन की टीम मौके पर पहुंच गई.

डीएफओ ने हथियारों और शिकार के साथ पकड़े गए ज्योति रंधावा और महेश विराजदार से पूछताछ की. ज्योति ने कार में मिली खालें सूअर की बताईं लेकिन वन अधिकारियों की नजर में वे सांभर की खालें थीं. कार में मिली विदेशी राइफल लाइसेंसी निकली.

वनकर्मियों ने आवश्यक पूछताछ के बाद ज्योति और महेश को संरक्षित वनक्षेत्र में वन्यजीवों का शिकार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. दोनों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम की धारा 26, 52 व 64 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धार 9, 27, 29, 31, 32, 38, 44, 49 व 51 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

जिन्हें शिकारी समझा निकले ख्यातनाम गोल्फर

वन विभाग के अधिकारियों ने शिकार के दोनों आरोपियों को उसी दिन अदालत में पेश किया. अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बहराइच जिला कारागार भेज दिया. दूसरी ओर, वन विभाग के अधिकारियों ने कार से बरामद उन खालों को जांच के लिए नैशनल वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून भेज दिया, जो आरोपियों ने सूअर की बताई थीं, लेकिन दिखाई सांभर की दे रही थीं.

वन अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में पता चला था कि ज्योति रंधावा अंतरराष्ट्रीय स्तर के नामी गोल्फर और नैशनल शूटर हैं. उन्होंने अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह से शादी की थी लेकिन दोनों का विवाह ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया था.

ज्योति रंधावा के पिता रणधीर सिंह रंधावा का उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में नानपारा-लखीमपुर हाइवे से सटी खपरा वन चौकी क्षेत्र के गांव खडि़या नौनिहा में फार्महाउस है. यह फार्महाउस करीब 80 एकड़ में फैला हुआ है. रणधीर सिंह रंधावा सेना से रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं.

ज्योति रंधावा हरियाणा के गुड़गांव में रहते हैं. वह 2-3 दिन पहले ही साल 2018 को अलविदा कहने के मकसद से अपने पिता रणधीर सिंह और बेटे जोरावर सिंह के अलावा अपने दोस्त महेश विराजदार के साथ फार्महाउस पर आए थे.

यह उन का दुर्भाग्य रहा कि उन्हें शिकार के आरोप में जेल जाना पड़ गया. ज्योति का पूरा नाम ज्योतिंदर सिंह रंधावा है. उन के दादा भी सेना में थे, जिन्होंने प्रथम विश्वयुद्ध में भाग लिया था.

नई दिल्ली में 4 मई, 1972 को जन्मे ज्योति अंतरराष्ट्रीय गोल्फर हैं. 1994 में पेशेवर गोल्फर बने ज्योति ने सन 2000 में इंडियन ओपन और सिंगापुर ओपन जीता था. वह पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बने, जिन्होंने एशिया में और्डर औफ मेरिट जीता.

वर्ष 2004 से 2009 के बीच ज्योति दुनिया के शीर्ष 100 गोल्फरों में शामिल रहे. एशियाई रैंकिंग में भी वह शीर्ष स्थान हासिल कर चुके थे. वे एशियन और यूरोपीय टूर में भी अपनी काबिलियत दिखा चुके हैं. ज्योति 2002 में एशियन टूर मनी लिस्ट में शीर्ष पर रहे थे.

सन 2004 में ज्योति ने जौनी वाकर क्लासिक में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर रह कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उन्होंने 3 बार इंडियन ओपन चैंपियनशिप अपने नाम की. एशियन टूर में उन्होंने 8 खिताब जीते. विश्व रैंकिंग में जीव मिल्खा सिंह के बाद उन की दूसरी सब से ऊंची रैंकिंग है.

गोल्फ में सफलता हासिल करने के बाद ज्योति रंधावा ने निशानेबाजी में भी हाथ आजमाए. वह कई राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा ले चुके हैं. ज्योति देश के अच्छे निशानेबाजों में हैं. इस के अलावा वह रोमांच के शौकीन हैं. ज्योति के पास कई तरह की कारें और मोटरसाइकिलें हैं. जंगल में ट्रेकिंग और ड्राइविंग करना उन का शगल है.

पेशेवर गोल्फर और निशानेबाजी के अलावा ज्योति रंधावा डौग ट्रेनर भी हैं. उन के पास इटालियन शिकारी कुत्ते हैं. कुछ महीने पहले महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में आदमखोर घोषित की गई रालेगांव की बाघिन अवनि को पकड़ने के लिए ज्योति रंधावा को बुलाया गया था.

विवादों और विरोध की वजह से लौटना पड़ा शफात अली और ज्योति को

अदालत के आदेश पर बाघिन अवनि को पकड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले हैदराबाद से शार्पशूटर नवाब शफात अली खान को बुलाया था. इस के बाद शफात अली खान के सुझाव पर उन के दोस्त नामी गोल्फर ज्योति रंधावा को भी बुलाया गया. रंधावा हवाईजहाज से अपने 2 शिकारी इटालियन केन कोर्स डौग्स ले कर वहां गए भी थे.

बाद में वन्यजीव प्रेमियों के विरोध के कारण शार्पशूटर शफात अली खान और गोल्फर ज्योति रंधावा को वापस भेज दिया गया था. बाघिन अवनि पर 13 लोगों की जान लेने का आरोप था.

शिकार के मामले में पकड़े गए ज्योति रंधावा ने 2001 में बौलीवुड फिल्म ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ फेम अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह से शादी की थी. 28 मार्च, 1976 को राजस्थान के जोधपुर में जन्मी चित्रांगदा सिंह के पिता निरंजन सिंह चहल भारतीय सेना में कर्नल थे. चित्रांगदा के भाई दिग्विजय सिंह चहल गोल्फर हैं. दिल्ली के लेडी इरविन कालेज से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद चित्रांगदा ने 1994 में मौडलिंग की दुनिया में कदम रखा था.

गुलजार के म्यूजिक वीडियो सनसेट पौइंट के जरिए चित्रांगदा सिंह पहली बार दर्शकों की नजर में चढ़ीं. फिर उन्होंने अभिजीत भट्टाचार्य के म्यूजिक वीडियो में काम किया.

हिंदी फिल्मों में वह शादी के 2 साल बाद आईं. उन्हें पहला ब्रेक निर्देशक सुधीर कुमार ने सन 2003 में ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी’ में दिया था. बाद में चित्रांगदा ने बौलीवुड की करीब दरजन भर फिल्मों में काम किया.

ज्योति रंधावा से शादी के बाद चित्रांगदा सिंह ने 2009 में एक बेटे को जन्म दिया था. बेटे का नाम जोरावर सिंह रखा गया. कहा जाता है कि ज्योति रंधावा और उन के परिवार को चित्रांगदा का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था. फिल्मों में काम करने को ले कर ज्योति और चित्रांगदा में झगड़े शुरू हो गए. बाद में दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया.

अप्रैल 2014 में अदालत ने दोनों का तलाक मंजूर कर लिया. अदालत ने उस समय 5 साल के जोरावर सिंह को मां चित्रांगदा सिंह को सौंपा था. इस तरह 13 साल पुराना ज्योति-चित्रांगदा का वैवाहिक रिश्ता टूट गया.

ज्योति के साथ शिकार के मामले में पकड़े गए सेना के पूर्व कैप्टन महेश विराजदार महाराष्ट्र के शोलापुर जिले के रहने वाले हैं. वह भारतीय नौसेना में कैप्टन रहे थे. करीब 4 साल पहले वित्तीय अनियमितता के मामले में कोर्ट मार्शल के बाद उन्हें नौसेना ने निकाल दिया था.

वन्यजीवों के शिकार के आरोप में बेटे ज्योति की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने की सूचना मिलने पर उन के पिता रणधीर सिंह दूसरे दिन ही बहराइच जेल पहुंच गए. बेटे को जेल में देख कर वह खूब रोए. जेल में ज्योति को आम बंदियों की तरह बैरक में रखा गया था. भोजन भी उन्हें जेल का ही दिया जाता था.

ज्योति रंधावा की गिरफ्तारी के बाद वन अधिकारियों ने कतर्निया घाट अभयारण्य की सुरक्षा बढ़ा दी थी. अन्य शिकारियों के जंगल में छिपे होने की आशंका में सघन जांच अभियान चलाया गया. कतर्निया के आसपास बने फार्महाउसों की तलाशी भी ली गई.

शिकार के मामले में गिरफ्तार किए गए ज्योति रंधावा की मुश्किलें उस समय और बढ़ गईं, जब 29 दिसंबर को वन विभाग की ओर से मोतीपुर पुलिस थाने में अलग से मुकदमा दर्ज कराया गया. लाइसेंसी राइफल के दुरुपयोग का यह मुकदमा कतर्निया रेंज के वन्यजीव प्रतिपालक अवधेश कुमार पांडेय की तहरीर पर दर्ज किया गया.

30 दिसंबर को ज्योति रंधावा से मिलने उन के बहनोई चंडीगढ़ निवासी ब्रिगेडियर के. अजय सिंह और बहन प्रिया बहराइच जिला कारागार पहुंचे. मुलाकात के दौरान भाईबहन की आंखों में आंसू टपक पड़े.

बहस के लिए मामला पहुंचा अदालत

ज्योति और उन के दोस्त महेश विराजदार की ओर से 2 जनवरी, 2019 को सीजेएम की अदालत में जमानत अरजी पेश की गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया. इस के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश उपेंद्र कुमार की अदालत में जमानत अरजी लगाई गई. इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 7 जनवरी, 2019 की तारीख तय की.

7 जनवरी को जमानत की अरजी पर जिला जज के समक्ष अभियोजन और बचावपक्ष के वकीलों ने करीब 50 मिनट तक बहस की. रंधावा की जमानत याचिका पर बहस के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी वकील पहुंचे, लेकिन उन्होंने अदालत में वकालतनामा पेश नहीं किया.

अभियोजन पक्ष के वकील ने सुनवाई के लिए अदालत से समय मांगते हुए कहा कि इस मामले में मोतीपुर रेंज कार्यालय से मूल कागजात, आपराधिक इतिहास, विसरा रिपोर्ट और विधिविज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट नहीं आई है.

बचावपक्ष ने इस का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में जो कागजात दिए हैं, उन से स्पष्ट है कि आरोपी टाइगर रिजर्व में नहीं पकड़े गए.

वन्य जंतु की जो बरामदगी दर्शाई गई है, वह वन्यजंतु अधिनियम की अनुसूची में उल्लेखित जीव नहीं है. आरोपियों के खिलाफ 51(1) का ही अपराध है, जिस में 3 साल की सजा से दंडित किया जा सकता है.

बचावपक्ष के वकील ने दोनों आरोपियों को वन्यजीव अधिनियम 1952 के विभिन्न प्रावधानों को दृष्टिगत रख कर अंतरिम जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की.

अभियोजन पक्ष ने अंतरिम जमानत का विरोध किया. दोनों पक्षों के वकीलों के तर्कों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया और मूल जमानत अरजी पर सुनवाई के लिए 10 जनवरी की तारीख तय की.

10 जनवरी को वन विभाग की ओर से धारा बढ़ाने और पता सत्यापन के लिए ज्योति रंधावा को रिमांड पर लेने हेतु दाखिल की गई अरजी पर सीजेएम की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सीजेएम ने ज्योति रंधावा पर वन अधिनियम की धारा 48ए व 51(1सी) बढ़ाने और पते को दुरुस्त करने के आदेश दिए.

वन विभाग के अधिवक्ता सुरेश चंद्र यादव ने बताया कि गिरफ्तारी के समय ज्योति रंधावा ने गलत पता बता कर गुमराह किया था. जांच में पता गलत पाया गया. इसे ले कर अलग से काररवाई की जाएगी. इस दिन दोनों आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हो सकी, इसलिए 14 जनवरी की तारीख निश्चित की गई.

वन का समृद्ध इलाका है कतर्निया घाट

14 जनवरी को बहराइच के जिला जज उपेंद्र कुमार ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए ज्योति और उन के दोस्त महेश की जमानत अरजी खारिज कर दी. कथा लिखे जाने तक दोनों आरोपियों को जमानत नहीं मिली थी. वन अधिकारियों का कहना है कि इन के खिलाफ दर्ज मुकदमों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है. वन विभाग व पुलिस यह जांच कर रही है कि रंधावा शिकार के अन्य मामलों में तो लिप्त नहीं रहे हैं.

भारत नेपाल सीमा पर बहराइच जिले में स्थित कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य कई तरह के जंगली जानवरों और घने जंगलों से समृद्ध है. यह जंगल लंबे समय से भारत और नेपाल के शिकारियों के निशाने पर रहा है. इस अभयारण्य में बाघ, तेंदुए, हिरण, चीतल, सांभर, बारहसिंघा आदि वन्यजीवों के अलावा अजगरों व कई तरह के सरीसृपों की बहुतायत है.

कई तरह के देशीविदेशी पक्षी भी यहां डेरा डाले रहते हैं. नेपाल से बह कर कतर्निया आने वाली गेरुआ नदी में बड़ी संख्या में गैंगटिक डाल्फिन, घडि़याल व मगरमच्छ आदि जलीय जीव हैं. आस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के फिल्मकारों ने यहां गैंगटिक डाल्फिन की जिंदगी पर फिल्में भी बनाई हैं.

सन 1987 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा बनाया गया था. करीब 400 वर्ग किलोमीटर में फैले कतर्निया घाट अभयारण्य की स्थापना सन 1975 में हुई थी. अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्कर दिवंगत संसार चंद के तार भी कतर्निया घाट अभयारण्य से जुड़े हुए थे.

इस अभयारण्य की मोतीपुर रेंज में कुछ समय पहले एक महिला तस्कर रोशनी को बाघ के खाल के साथ पकड़ा गया था. वर्ष 2018 में कतर्निया अभयारण्य में वन्यजीवों के शिकार के आरोप में नेपाली शिकारियों सहित 17 लोगों को पकड़ा गया और 15 मुकदमे दर्ज किए गए. वनकर्मियों और शिकारियों की मुठभेड़ें भी हुईं.

बहरहाल, यह बात साफ हो गई है कि सेलिब्रिटियों का शौक उन की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा देता है. शिकार के मामले में अभिनेता सलमान खान अभी तक फंसे हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर 2 अक्तूबर, 1998 को काले हिरण का शिकार करने का मामला दर्ज था.

कांकाणी हिरण के शिकार के आरोप वाले मुकदमे में 5 अप्रैल, 2018 को जोधपुर की अदालत ने 5 साल की सजा सुनाई थी. यह बात अभी पूरी तरह साबित नहीं हुई है कि ज्योति रंधावा और उन के दोस्त महेश विराजदार दोषी हैं.

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