Social crime : जो लोग अपनी किसी परेशानी के चलते तंत्रमंत्र और तांत्रिकों, मौलवियों या ऐसे ही दूसरे धंधेबाजों के जाल में फंस जाते हैं, उन का हित कभी नहीं हो पाता. हां, अहित उन्हें अपने डैनों में जकड़ लेता है. कभीकभी तो जान तक चली जाती है. कुलदीप सिंह और उन के परिवार के साथ भी…
28 अगस्त, 2018 को मोहाली स्थित सीबीआई के माननीय जज एन.एस. गिल की विशेष अदालत में कुछ ज्यादा ही गहमागहमी थी. उस दिन एक ऐसे मामले का फैसला होना था, जिस में आरोपी ने कोई एकदो नहीं बल्कि 10 लोगों की हत्या की थी. न्याय पाने के लिए पीडि़त परिवार ने न केवल लंबी लड़ाई लड़ी थी बल्कि इस लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था. तब कहीं जा कर आज का दिन देखना नसीब हुआ था. 2 परिवारों के 10 लोगों की हत्या करने के बाद कातिल ने जब हत्याएं करने का मकसद बताया तो अदालत में मौजूद लोगों के होश उड़ गए.
सुहावी गांव के खुशविंदर सिंह उर्फ खुशी ने 14 साल पहले जून 2004 में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हत्या की थी. यह केस लंबी अवधि तक चलता रहा. आखिर सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 अगस्त, 2018 को खुशविंदर को दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई. अदालत इस दोषी को पहले भी एक ही परिवार के 6 लोगों की हत्या करने के मामले में मौत की सजा सुना चुकी थी. आरोपी ने इस सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दया की अपील डाल रखी थी. जज एन.एस. गिल ने अपने फैसले में लिखा कि यह अपराध रेयरेस्ट औफ रेयर की श्रेणी का है. दोषी ने एक साथ परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतारा है, जिस में 2 बच्चे भी शामिल थे, जिन्हें अभी दुनिया देखनी थी. ऐसी स्थिति में दोषी पर किसी भी कीमत पर रहम नहीं किया जा सकता.
10 हत्याओं का घटनाक्रम कुछ इस तरह था. पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के बसी पठाना क्षेत्र में कुलवंत सिंह का परिवार रहता था. उन के परिवार में 40 वर्षीय पत्नी हरजीत कौर, 17 वर्षीय बेटी रमनदीप कौर और 14 वर्षीय बेटा अरविंदर सिंह थे. कुलवंत सिंह मेहनती दयालु और सज्जन पुरुष थे. उन का परिवार भी नेकदिल था. अपने गांव में उन की काफी इज्जत थी. सुहावी निवासी खुशविंदर सिंह उर्फ खुशो का भाई कुलविंदर सिंह बसी पठाना में रहता था, वह कुलवंत सिंह के पास मुंशी का काम करता था. वह अपने काम के प्रति पूरी तरह ईमानदार था. कुलवंत सिंह को उस से कोई शिकायत नहीं थी. उस की ईमानदारी को देखते हुए वह उस पर विश्वास करते थे और एक तरह से उसे अपना पारिवारिक सदस्य मानने लगे थे.
धीरेधीरे मुंशी कुलविंदर सिंह और कुलवंत सिंह के परिवारों में आनाजाना होने लगा. इसी दौरान कुलवंत सिंह की मुलाकात मुंशी कुलविंदर सिंह के भाई खुशविंदर सिंह उर्फ खुशी से हुई. कुलविंदर सिंह और खुशी का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर था. उस के पास खेती की जमीन तो थी, लेकिन काफी कम. इतनी जमीन में घर का खर्च चलाना मुश्किल था. मुंशी होने के नाते कुलवंत सिंह यदाकदा उस की मदद कर दिया करते थे. एक दिन खुशी ने कुलवंत सिंह से फतेहगढ़ साहिब कोर्ट के बाहर फोटोस्टेट की मशीन लगाने के लिए मदद मांगी तो वह झट से तैयार हो गए और उन्होंने खुशी के लिए फोटोस्टेट मशीन लगवा दी. इस बीच खुशी काफी हद तक कुलवंत सिंह और उन के परिवार से घुलमिल गया था. ये सभी बातें सन 2004 की हैं.
मई 2004 में कुलवंत सिंह ने अपनी कुछ जमीन बेची थी, जिस के बदले उन्हें करीब 12 लाख रुपए मिले थे. यह बात जब खुशी को पता चली तो उस के मन में लालच आ गया. उन रुपयों को हथियाने के लिए उस ने एक जबरदस्त साजिश रच डाली. कुलदीप को अपनी बातों के जाल में फंसा कर एक दिन उस ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह ख्वाजा पीर का भक्त है और उस के पास और भी कई प्रकार की सिद्ध शक्तियां हैं. उस ने कुलदीप से कहा, ‘‘आप ने मेरी इतनी मदद की है, मुझे फोटोस्टेट मशीन लगवा दी. इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आप की कुछ सेवा कर अपना कर्ज उतार दूं. आप के पास जितनी भी रकम है. वह मैं अपनी सिद्धियों के जरिए दोगुनी कर सकता हूं.’’
पंजाब में अधिकांश लोग ख्वाजा पीर को मानते हैं. हालांकि कुलवंत सिंह ने इनकार करते हुए कहा कि उन के पास जो है वह वाहेगुरु जी का दिया है. लेकिन खुशी ने अपनी दलीलों से उन्हें संतुष्ट करते हुए भरोसा दिलाया कि वह जो पूजा करेगा, उस के बाद रकम दोगुनी हो जाएगी. कुलवंत सिंह को भी लालच आ गया. तब खुशी ने उन्हें बताया कि पूजा नहर किनारे पूरे परिवार के साथ अलसुबह होगी. खुशी ने इस बात की भी सख्त हिदायत दी थी कि इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना है अन्यथा परिवार में कुछ अनिष्ट हो जाएगा. यह बात 2 जून, 2004 की है.
अगली सुबह दिनांक 3 जून को रात करीब ढाई बजे कुलवंत सिंह अपनी पत्नी हरजीत कौर, बेटी रमनदीप कौर और बेटे अरविंदर सिंह के साथ 12 लाख रुपए ले कर फतेहगढ़ नहर किनारे पहुंच गए. खुशी वहां पहले से ही मौजूद था. उस ने परिवार के चारों सदस्यों की आंखों पर पट्टी बांध कर उन्हें नहर किनारे खड़ा कर दिया. इस के बाद उस ने पूजा शुरू कर दी. खुशी की योजना से अनभिज्ञ वे चारों आंखों पर पट्टी बांधे नहर किनारे खड़े थे. कुछ देर पूजा का ड्रामा करने के बाद खुशी ने एकएक कर के सब को नहर में धक्का दे दिया और 12 लाख रुपए ले कर अपने घर चला गया. नहर में पानी का बहाव बहुत तेज था, इसलिए कुलवंत सिंह के परिवार के किसी भी सदस्य की लाशें नहीं मिलीं. कोई नहीं जान सका कि वे चारों कहां गए. इस के बाद मृतक के साले कुलतार सिंह के बयानों पर थाना बस्सी पठाना में 5 जून को केस दर्ज हुआ था.
घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई. इस बात का पता नहीं चल सका कि एक ही घर के सभी सदस्य आखिर कहां गायब हो गए. पुलिस ने संभावित जगहों पर उन्हें तलाशा, पर उन का पता पता नहीं चल सका. फिर 7 जून, 2004 को रमनदीप कौर और 9 जून को कुलवंत सिंह का शव नहर में मिला. जबकि हरजीत कौर व उस के बेटे अरविंदर सिंह के शव आज तक बरामद नहीं हुए. कुलवंत सिंह के परिवार का अध्याय यहीं समाप्त हो गया था. इस मामले में फतेहगढ़ पुलिस ने काफी मेहनत की थी पर खुशविंदर सिंह उर्फ खुशी ने यह काम इतनी सफाई से किया था कि पूरी कोशिशों के बाद भी पुलिस आरोपी तक नहीं पहुंच पाई थी. इस के बाद सन 2005 में फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी.
यह केस अनसुलझा ही रह गया था. इस के बाद कुलतार सिंह के भाई की प्रार्थना पर यह केस राज्य की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हो गया था. काफी माथापच्ची के बाद भी क्राइम ब्रांच के हाथ कुछ नहीं लगा था और 3 अगस्त, 2006 में क्राइम ब्रांच ने भी इस मामले में अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी थी. पर कुलतार सिंह इस से संतुष्ट नहीं थे. उन्होंने सन 2007 में पंजाब ऐंड हरियाणा हाईकोर्ट की शरण ली. 16 मार्च, 2007 में अदालत के आदेश पर यह केस सीबीआई को दे दिया गया था. सीबीआई भी आरोपी तक नहीं पहुंच पाई. इस के बाद सन 2009 में सीबीआई ने भी इस मामले में अपने हाथ खड़े करते हुए अपनी रिपोर्ट फाइल कर के मामला बंद कर दिया. कुलवंत के परिजनों की हत्याओं का रहस्य एक रहस्य ही बन कर रह गया था.
इस के 8 साल बाद जून 2012 में खुशविंदर उर्फ खुशी ने अपनी पत्नी के मामा के परिवार को निशाना बनाया और उस परिवार के 6 लोगों की नहर में फेंक कर हत्या कर दी थी. इन में पंजाब पुलिस का रिटायर्ड कांस्टेबल गुरमेल सिंह, उस की पत्नी परमजीत कौर, बेटा गुरिंदर सिंह, बेटी जैसमीन, रुपिंदर सिंह व प्रभसिमरन कौर शामिल थे. लेकिन किसी वजह से जैसमीन कौर नहर में फंस गई थी, जिस से वह बच गई. जैसमीन कौर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी खुशी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उस से 36 लाख रुपए की बरामदगी भी की थी. 6 लोगों की हत्या के आरोप में पकड़े गए आरोपी खुशविंदर ने पुलिस के सामने कबूल किया कि फतेहगढ़ साहिब में सन 2004 में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या भी उसी ने की थी. यह सब उस ने 12 लाख रुपए के लालच में किया था. उस के कबूलनामे के बाद फतेहगढ़ साहिब वाला केस भी दोबारा खोला गया.
शिकायतकर्ता कुलतार सिंह इस मामले की तह तक जा कर आरोपी को सजा करवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया. उन के अनुरोध पर यह केस सीबीआई की मोहाली ब्रांच को सौंप दिया. सीबीआई के डीएसपी एन.आर. मीणा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि खुशविंदर सिंह तांत्रिक बन कर लोगों को अपने जाल में फंसाता था. फिर उन्हें वह नहर पर ले जाता और अपने शिकार की आंखों पर पट्टी बांध कर किनारे खड़े हो कर नमस्कार करने के लिए कहता था. फिर मौका मिलते ही एकएक कर सभी को नहर में धक्का दे देता था. जब आरोपी को फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने पकड़ा था तो उस ने पुलिस के आगे खुलासा किया था कि उस का अगला निशाना उस की अपनी पत्नी थी. वह 2 बार अपनी पत्नी को नहर पर ले जा चुका था. दोषी खुशी ने बताया था कि वह पत्नी को मारने की तैयारी में जुटा था.
वह उसे भी उस जगह पर ले कर गया था, जहां भाखड़ा नहर में फेंक कर उस ने 2 लोगों को मारा था. हालांकि इस बात का अभी तक कोई पता नहीं चला कि वह 2 आदमी कौन थे. बाद में उस ने अपनी पत्नी को मारने का इरादा त्याग दिया था और पत्नी की मामी के परिवार वालों को मारने का प्लान बनाया था. इस के बाद आगे की काररवाई की थी. खास बात यह थी कि इतनी हत्याओं के बाद भी उसे कुछ दुख नहीं था. दूसरे लोगों की तरह वह साधारण जिंदगी जी रहा था. खुशी अपनी पत्नी की हत्या कर के अपनी छोटी साली से शादी करने की योजना बना रहा था. वह डल्ला गांव स्थित अपनी ससुराल की सारी जमीन हड़पना चाहता था. उसे लगता था कि इस के बाद उस का इलाके में अच्छा रसूख हो जाएगा.
बहरहाल, 28 अगस्त, 2018 की सुबह 10 बजे भारी सुरक्षा के बीच दोषी को सीबीआई की विशेष अदालत में लाया गया था. इस के पहले अदालत की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थीं और माननीय जज एन.एस. गिल ने पिछली तारीख पर ही उसे दोषी करार दे दिया था. 28 अगस्त को तो केवल फैसला सुनाना था. सुनवाई के दौरान दोषी खुशविंदर उर्फ खुशी ने सभी हत्याएं करने की बात कबूली थीं. सीबीआई के प्रौसीक्यूटर कुमार रजत इस पूरे प्रकरण को सबूतों सहित अदालत के सामने रख चुके थे और यह भी बता चुके थे कि 6 लोगों की हत्याओं के मामले में अदालत पहले भी खुशी को फांसी की सजा सुना चुकी है, जिस के लिए दोषी की ओर से दया याचिका पर सुनवाई होनी है. माननीय जज एन.एस. गिल की अदालत ने इस मामले में दोपहर बाद अपना फैसला सुनाया.
अदालत ने उसे भादंसं की धारा 302, हत्या करने के लिए सजा ए मौत और 10 हजार रुपए जुरमाना, धारा 364 हत्या की नीयत से किडनैपिंग में उम्रकैद और 5 हजार रुपए जुरमाना तथा धारा 201 सबूतों को नष्ट करने के तहत 5 साल की सजा और 5 हजार रुपए के जुरमाने की सजा सुनाई है. जुरमाना न चुकाने की स्थिति में दोषी को एक साल और जेल में रहना होगा. अपने फैसले में जज साहब ने यह भी कहा कि यह अपराध रेयरेस्ट औफ रेयर की श्रेणी में आता है. दोषी ने एक साथ परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतारा था, जिस में 2 बच्चे भी शामिल थे. ऐसे में दोषी पर किसी भी कीमत पर रहम नहीं किया जा सकता.
सीबीआई की अदालत पटियाला से मोहाली शिफ्ट होने के बाद यह पहला मामला है, जिस में किसी दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है. पीडि़त परिवार के सदस्यों ने इस फैसले पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद उन्हें न्याय मिला है. जज ने अपना यह फैसला एक मिनट में सुना दिया. जज साहब द्वारा फैसला सुनाए जाने के दौरान दोषी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी. इस के बाद पुलिस दोषी को पीछे ले कर चली गई. हालांकि इस दौरान उस के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई दुख नहीं दिखाई दे रहा था. वह पहले की तरह खामोश था. इस दौरान उस का कोई पारिवारिक सदस्य तक वहां नहीं आया हुआ था.
दोषी की पत्नी मंजीत कौर सुहावी गांव में अपनी बेटी और बेटे के साथ रहती है. मंजीत कौर के भाई की सन 2006 में उन की शादी के एक महीने के बाद नहर में गिरने से मौत हो गई थी, तब वह नैनादेवी से लौट कर आ रहे थे. मंजीत कौर की माता की मौत उस की शादी से पहले ही हो गई थी.