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12 दिसंबर, 2016 को तिरुअनंतपुरम में इंटरनैशनल फिल्म फैस्टिवल औफ केरल के आयोजन के दौरान 6 लोग राष्ट्रगान बजने पर खड़े नहीं हुए तो उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. इस घटना के एक दिन पहले चेन्नई के अशोक नगर इलाके के काशी थिएटर में भी 9 लोग राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं हुए तो उन्हें भी राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया गया था.

इस के पहले राष्ट्रगान के अपमान के मामले न के बराबर हो रहे थे क्योंकि थिएटर में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं था. अब अनिवार्य हो गया है तो ऐसे मामलों की तादाद और बढ़ना तय दिख रही है. थिएटरों में राष्ट्रगान बजाने की अनिवार्यता को ले कर बहस बडे़ पैमाने पर शुरू हो गई है. कई लोग सुप्रीम कोर्ट के 30 नवंबर, 2016 के फैसले से सहमति न रखते हुए यह दलील देने लगे हैं कि राष्ट्रगान की आड़ में लोगों के दिलों में देशप्रेम का जज्बा जबरन पैदा नहीं किया जा सकता तो इन लोगों को पूरी तरह गलत नहीं ठहराया जा सकता.

अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब देश के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा और इस दौरान थिएटर में मौजूद सभी दर्शकों को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़ा होना जरूरी होगा. 52 सैकंड के राष्ट्रगान के दौरान हौल में कोई आएगाजाएगा नहीं और स्क्रीन पर राष्ट्रध्वज दिखाना जरूरी होगा. विकलांगों को खड़े न होने की छूट होगी. फैसले को कड़ा या प्रभावी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह हिदायत भी दी है कि राष्ट्रगान हमारी राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा हुआ है. देश में रह रहे हर भारतीय नागरिक को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होना होगा.

सुप्रीम कोर्ट ने संभावित आपत्तियोें को ध्यान में रखते यह भी स्पष्ट कर दिया कि आप लोग (भारतीय) विदेशों में सभी बंदिशों का पालन करते हैं पर भारत में कहते हैं कि कोई बंदिश न लगाई जाए. अगर आप भारतीय हैं तो आप को राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. लेकिन एक अजीब बात इस फैसले में यह कही गई जो विवाद की वजह बन सकती है. वह यह है कि शास्त्रों में भी राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया है, इसलिए देश के सम्मान के प्रतीक राष्ट्रगान का सम्मान करना आप का भी दायित्व बनता है. कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस बाबत अधिसूचना जारी कर जागरूकता के लिए अखबारों व न्यूज चैनल्स पर विज्ञापन दे.

ठोस वजह नहीं है

थिएटरों में राष्ट्रगान की अनिवार्यता लागू करने के पीछे कोई गंभीर या भारीभरकम वजह नहीं है, बल्कि यह एक दायर याचिका के एवज में आया फैसला है. भोपाल के शाहपुरा इलाके में रहने वाले 77 वर्षीय श्यामसुंदर चौकसे भोपाल के एक सिनेमाघर में ‘कभी खुशी कभी गम’ फिल्म देखने गए थे. जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तो वे खड़े हो गए. इस पर मौजूद दूसरे बैठे दर्शकों ने उन की हूटिंग की तो वे दुखी हो उठे और जगहजगह इस वाकए की शिकायत की.

इस पर कोई सुनवाई नही हुई तो उन्होंने जबलपुर हाइकोर्ट में याचिका दायर कर दी. 24 जुलाई, 2004 को फैसला उन के हक में आया पर फिल्म निर्देशक करण जौहर इस पर स्थगन आदेश ले आए. इस पर श्यामसुंदर ने सितंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और उस में कहा कि सिनेमाहौल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान जरूरी हो. अपनी याचिका में उन्होंने राष्ट्रगान की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए अदालत को कई बिंदु बताए.

30 नवंबर, 2016 को पहली सुनवाई में ही जस्टिस दीपक मिश्रा और अमिताव राय की पीठ ने उन से इत्तफाक रखते यह फैसला दे दिया.

यह है सजा

फैसला आते ही आम लोग अचंभित रह गए और इस का उल्लंघन करने पर सजा के प्रावधान से दहशत में भी हैं. प्रिवैंशन औफ इन्सल्ट टू नैशनल ओनर ऐक्ट 1971 की धारा 3 के मुताबिक, राष्ट्रगान में खलल डालने या राष्ट्रगान को रोकने की कोशिश करने पर 3 साल तक की कैद हो सकती है. यह ऐक्ट और धारा दोनों विरोधाभासी इस लिहाज से हैं कि इन में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि लोगों को राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया जाए.

थिएटरों में राष्ट्रगान की शुरुआत 60 के दशक में हुई थी लेकिन 20 साल बाद इसे बंद कर दिया गया था क्योंकि सभी लोग थिएटरों में इस के बजने के दौरान खड़े नहीं होते थे. दूसरी व्यावहारिक दिक्कतें ये थीं कि लोग सिनेमाघर मनोरंजन के लिए जाते हैं, ऐसे में वहां राष्ट्रगान के दौरान बंद हौल में खड़े होने की बाध्यता उन्हें असहज बना रही थी. किसी पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वह देशप्रेमी नहीं है या राष्ट्रगान के दौरान खड़े न हो कर देशद्रोही हो गया है. इस की अपनी वजहें और तर्क हैं लेकिन कड़ी सजा के प्रावधान से लग ऐसा रहा है कि अब बात अंधभक्ति की हो रही है.

अंधभक्ति न हो

यह वाकई जरूरी है कि लोग राष्ट्रगान, ध्वज और दूसरे राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें. लेकिन वह धर्म की तरह अंधभ्क्ति जैसा हो जाए, इस बात में कोई तर्क नहीं होता. उलटे, लोगों का जी उचटाने वाली बात साबित हो जाती है. देश के कई मंदिरों में प्रवेश और पूजापाठ का अपना एक अलग संविधान और विधिविधान है और यहां तक है कि बनारस, पुरी, हरिद्वार व इलाहाबाद सहित कई शहरों के मंदिरों में साफसाफ लिखा है कि यहां गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है. शनि शिगणापुर के मंदिर में लोग जाते हैं तो उन्हें धोती पहनने के लिए पंडों द्वारा मजबूर किया जाता है. इस पर वहां आएदिन विवादफसाद होते रहते हैं.

मध्य प्रदेश के दतिया स्थित देवी पीतांबरा पीठ में 2 महीने पहले कई दिग्गज भाजपाई नेता पहुंचे थे तो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा पाए थे क्योंकि वे धोती नहीं पहने थे. किसी भी गुरुद्वारे में दाखिल होने से पहले सिर पर रूमाल रखना एक अनिवार्यता है. ऐसे कई कायदेकानूननियम अधिकांश धर्मस्थलों में जाने के बाबत हैं. इसी तरह राष्ट्रगान के दौरान वह भी थिएटरों में, खड़े होने की बाध्यता इस के अपमान को जन्म देने और बढ़ावा देने वाली साबित हो रही है.

केरल और चेन्नई के मामले इस की बानगी भर हैं. अब जगहजगह इस बात को ले कर फसाद होंगे ठीक वैसे ही जैसे 80 के दशक में होते थे. तब अकेले महाराष्ट्र्र को छोड़ कर देशभर के सिनेमाघरों में राष्ट्रगान की बाध्यता खत्म करनी पड़ी थी. देश का माहौल राष्ट्र और धर्म को ले कर कतई ठीक नहीं है. हिंदूवादी राष्ट्रभक्ति को धर्म से जोड़ कर लोगों को न केवल उपदेश दे रहे हैं बल्कि धर्म की नई दुकानें भी खोल रहे हैं. भारत माता की जय बोलना और वंदे मातरम कहना जैसे विवाद जबतब होते रहते हैं.

अब तो कई धार्मिक आयोजनों में बाकायदा आरती के साथसाथ राष्ट्रगान भी गाया जाने लगा है. भक्तगणों के हाथ में तिरंगा थमा दिया जाता है यानी राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रप्रेम को धर्म के दुकानदारों ने भुनाना शुरू कर दिया है.

पिछले दिसंबर माह के तीसरे हफ्ते में भोपाल के एक धार्मिक समारोह में यह नजारा देख लोग हैरत में थे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है. ऐसे में जरूरी है कि देश और धर्म को अलग किया जाए, न कि इन्हें एकदूसरे का पर्याय बना दिया जाए. रही बात कानून की, तो साफ दिख रहा है कि राष्ट्रप्रेम उस के जरिए न पैदा किया जा सकता है, न ही थोपा जा सकता है. लोगों में यह भावना जगाने के दूसरे तरीके भी हैं. स्कूलकालेजों में राष्ट्रगान अनिवार्य है और छात्र उस का पालन भी करते हैं. सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के दौरान कोई खड़ा न हो तो साथ के लोग एतराज जताते हैं और लड़ाईझगड़ा करते हैं. यह कानून इस प्रवृत्ति को और बढ़ावा देने वाला साबित होगा.

राष्ट्रगान का अपमान करने वालों को सजा देना हर्ज की बात नहीं, लेकिन उस का थोपा जाना ‘सम्मान न करना, अपमान के दायरे में लाना जरूर चिंता की बात है. अब तक देशभक्ति और धर्मभक्ति में एक फर्क हुआ करता था, उस का खत्म हो जाना भी चिंता और हर्ज की बात है. हिंदू धर्म के नाम पर योग, सूर्य नमस्कार एक तरह से थोपे ही जा रहे हैं. इसी तरह हर धर्म अपने उसूलों और बंदिशों से बंधा हुआ है जिन का पालन करना अनुयायियों की मजबूरी होती है. ऐसा न करने पर वे नास्तिक और पापी करार दे कर तिरस्कृत किए जाने लगते हैं. अब देशभक्ति के मामले में भी यही कानूनीतौर पर होगा तो धर्मभक्ति और देशभक्ति में क्या फर्क रह जाएगा.

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