25 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के कक्ष-6 में गहमागहमी कुछ अधिक ही दिखाई दे रही थी. विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावी क्षेत्र) आजाद सिंह की अदालत में साल 2022 में फिरोजाबाद नगर में हुए बहुचर्चित कमला देवी मर्डर व लूट के संबंध में फैसला आने वाला था.
पूरे न्यायालय परिसर में पुलिस और अधिवक्ताओं की भीड़ दिखाई दे रही थी. प्रिंट और इलैक्ट्रौनिक मीडिया के पत्रकार भी वहां उत्सुकता से फैसले का इंतजार कर रहे थे. क्योंकि फैसला आते ही उन्हें ब्रेकिंग न्यूज जो बनानी थी.
न्यायाधीश ने दोपहर साढ़े 12 बजे जैसे ही न्यायालय में प्रवेश किया तो वहां मौजूद सभी लोग सम्मानस्वरूप अपनी जगह पर खड़़े हो गए. न्यायाधीश के कुरसी पर बैठते ही अदालत में मौजूद लोगों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया. कुरसी पर बैठते ही न्यायाधीश ने अदालत के रीडर को इस केस से संबंधित पत्रावली पेश करने का आदेश दिया. दोनों ही पक्षों के वकील न्यायालय कक्ष में मौजूद थे. आरोपी तरुण गोयल को जेल से अदालत लाया गया था.
वकीलों की हुई जोरदार बहस
न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा को अपनी दलीलें पेश करने को कहा. इस पर शासन की ओर से पैरवी करते हुए अजय कुमार शर्मा ने कहा कि वे अब तक माननीय न्यायालय में 6 गवाहों को पेश कर चुके हैं. इन में चश्मदीद गवाह घर की नौकरानी रेनू शर्मा की गवाही शेष है.
अब तक के गवाहों के बयानों व अन्य सबूतों से साफ जाहिर है कि कोर्ट के कटघरे में तरुण गोयल नाम का जो व्यक्ति खड़ा है, उस ने ही रुपयों व गहनों के लालच में अपनी नानी सास 70 वर्षीय कमला देवी की उन के घर में घुस कर नृशंस तरीके से हत्या की थी. साथ ही घटना के समय घर में मौजूद नौकरानी रेनू शर्मा द्वारा विरोध करने पर उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया और नकदी व गहने लूट कर ले गया.