25 अप्रैल, 2023 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के कक्ष-6 में गहमागहमी कुछ अधिक ही दिखाई दे रही थी. विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावी क्षेत्र) आजाद सिंह की अदालत में साल 2022 में फिरोजाबाद नगर में हुए बहुचर्चित कमला देवी मर्डर व लूट के संबंध में फैसला आने वाला था.
पूरे न्यायालय परिसर में पुलिस और अधिवक्ताओं की भीड़ दिखाई दे रही थी. प्रिंट और इलैक्ट्रौनिक मीडिया के पत्रकार भी वहां उत्सुकता से फैसले का इंतजार कर रहे थे. क्योंकि फैसला आते ही उन्हें ब्रेकिंग न्यूज जो बनानी थी.
न्यायाधीश ने दोपहर साढ़े 12 बजे जैसे ही न्यायालय में प्रवेश किया तो वहां मौजूद सभी लोग सम्मानस्वरूप अपनी जगह पर खड़़े हो गए. न्यायाधीश के कुरसी पर बैठते ही अदालत में मौजूद लोगों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया. कुरसी पर बैठते ही न्यायाधीश ने अदालत के रीडर को इस केस से संबंधित पत्रावली पेश करने का आदेश दिया. दोनों ही पक्षों के वकील न्यायालय कक्ष में मौजूद थे. आरोपी तरुण गोयल को जेल से अदालत लाया गया था.
वकीलों की हुई जोरदार बहस
न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा को अपनी दलीलें पेश करने को कहा. इस पर शासन की ओर से पैरवी करते हुए अजय कुमार शर्मा ने कहा कि वे अब तक माननीय न्यायालय में 6 गवाहों को पेश कर चुके हैं. इन में चश्मदीद गवाह घर की नौकरानी रेनू शर्मा की गवाही शेष है.
अब तक के गवाहों के बयानों व अन्य सबूतों से साफ जाहिर है कि कोर्ट के कटघरे में तरुण गोयल नाम का जो व्यक्ति खड़ा है, उस ने ही रुपयों व गहनों के लालच में अपनी नानी सास 70 वर्षीय कमला देवी की उन के घर में घुस कर नृशंस तरीके से हत्या की थी. साथ ही घटना के समय घर में मौजूद नौकरानी रेनू शर्मा द्वारा विरोध करने पर उसे भी गंभीर रूप से घायल कर दिया और नकदी व गहने लूट कर ले गया.
घटना के समय मृतका के घर वाले पिक्चर देखने गए थे. इस बात की जानकारी आरोपी को थी, क्योंकि आरोपी के घर वाले भी उन के साथ गए थे.
“ये आरोप गलत है हुजूर. मेरे मुवक्किल को झूठा फंसाया जा रहा है,” बचाव पक्ष के अधिवक्ता लियाकत अली (विधि सहायक) ने अभियुक्त का बचाव करते हुए कहा, “अभियुक्त और घटना की रिपोर्ट लिखाने वाले अर्पित जिंदल आपस में रिश्तेदार हैं. अभियुक्त सैनेट्री का बिजनैस करता है और अर्पित ने अभियुक्त से पैसे उधार लिए थे और अब वह सैनेट्री के पूरे बिजनैस पर कब्जा करना चाहता है. इसी कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है.”
बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल का बचाव करते हुए कहा, “अभियुक्त से दर्शाई गई बरामदगी के समय रिपोर्टकर्ता अर्पित जिंदल घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था. सर्वप्रथम घटना देखने वाले पड़ोसी भाटियाजी को परीक्षित नहीं कराया गया है. घटना में बरामदशुदा नोट (रुपए) आदि की द्वितीय प्रति नहीं बनाई गई है. साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्टकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए नोट व जेवरात का मिलान नहीं होता है.
“अभियुक्त का इस घटना से कोई संबंध नहीं है. इस के साथ ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को किसी गवाह से पुष्ट नहीं कराया गया है. घटना के समय अभियुक्त अपने बिजनैस के सिलसिले में मार्केट गया हुआ था. इस प्रकार अभियोजन अपने बयान को संदेह से परे सिद्ध करने में पूरी तरह असफल रहा है. इसलिए अदालत से गुजारिश की जाती है कि आरोप से अभियुक्त तरुण गोयल को दोषमुक्त किया जाए.”
“मी लार्ड, मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कमला देवी की नृशंस हत्या उन के दामाद तरुण गोयल ने जेवरात व रुपए लूटने के उद्देश्य से ही की थी. विरोध करने पर नौकरानी रेनू शर्मा को गंभीर रूप से घायल कर दिया था.”
“अदालत का वक्त जाया न करें. आप के पास इस केस से संबंधित जो भी सबूत हैं, पेश किए जाएं,” न्यायाधीश ने आदेश दिया.
“मी लार्ड, मैं इस केस की एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह रेनू शर्मा को अदालत में पेश करने की अनुमति चाहता हंू,” पीडि़त की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने अदालत से दरख्वास्त करते हुए कहा.
“इजाजत है,” न्यायाधीश ने कहा.
नौकरानी की रही अहम गवाही
रेनू शर्मा गवाह के कटघरे में आ कर खड़ी हो गई. तभी विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार शर्मा ने उस से पूछा, “रेनू शर्मा, क्या आप बता सकती हैं कि जिस दिन तुम्हारी मालकिन का मर्डर हुआ था, उस समय तुम क्या कर रही थीं और तुमने क्या देखा?”
“जी, सर. घटना पहली अप्रैल, 2022 की है. मुझे कमला देवी ने फोन कर के बुलाया था. मैं घर पर दोपहर 2 बजे पहुंच गई थी. उस समय घर के लोग पिक्चर देखने भारत टाकीज गए हुए थे. मुझ से यह कह कर गए थे कि हम लोग जा रहे हैं, हमारे पीछे अम्मा का ध्यान रखना. इन लोगों के जाने के बाद सवा 2 बजे तरुण गोयल वहां आए थे, जोकि अम्माजी के धेवते दामाद लगते हैं. मैं ने ही दरवाजा खोला था. मैं इन्हें पहले से ही जानती थी. जब यह आए तो सीधे अम्माजी के कमरे में चले गए.
“तरुण गोयल ने मुझ से कहा कि चाय बना लो. फिर मैं किचन में चाय बनाने चली गई. उन्होंने कहा कि चाय वहीं रख दो मैं ले जाऊंगा, अम्मा सो रही हैं. चाय बनाने के बाद मैं दूसरे रूम में आराम करने चली गई. घटना के समय मैं गर्भवती थी, लेकिन बाद में हुए एक हादसे में मेरे पेट का बच्चा खराब हो गया.
“तरुण को अम्मा की हत्या करते देखने पर मैं वहां पहुंची और मैं ने तरुण से कहा, ‘तुम ने यह क्या कर दिया?’ इस पर तरुण ने मुझ से कहा, ‘तू अपना मुंह बंद रख, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा.’ फिर तरुण ने मुझ से कहा कि तुझे जिंदा छोडऩा बेकार है. तरुण गोयल ने मेरे सिर, बाजुओं व गले पर शीशा मार दिया, जिस से मेरे भी चोटें आईं. इस घटना में मुझे भी मारा और अम्माजी को भी मारा, जिस से चारों तरफ कपड़ों पर, बिस्तरों पर खून फैल गया था. मेरी चुन्नी व सूट पर खून फैल गया था.
“तब मैं ने तरुण गोयल से कहा कि मुझे छोड़ दो मेरी क्या गलती है तो तरुण गोयल ने कहा कि तुझे कैसे छोड़ सकता हंू तू तो असली गवाह है और तू तो गवाही दे देगी. चोट लगने से मैं जमीन पर बेसुध हो कर गिर पड़ी. तरुण गोयल वहां से चला गया. जब मुझे होश आया तो किचन से ही छज्जे के लिए जो रास्ता है वहां से पड़ोसी अंकल भाटियाजी का घर दिखाई देता है, मैं ने उन्हें आवाज दे कर बुलाया.”
“औब्जेक्शन मी लार्ड,” बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा, “क्या रेनू यह बता सकती हैं कि घर के लोग कौन सा शो देखने गए थे?”
इस पर रेनू शर्मा ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये लोग फिल्म का कौन सा शो देखने गए थे, न मैं ने उन से पूछा था. क्योंकि मैं घर की नौकरानी थी, मालिक नहीं.
“मी लार्ड मैं अदालत से दरख्वास्त करता हंू कि कमला देवी की हत्या व लूट तथा रेनू शर्मा को गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी तरुण गोयल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए.” सरकारी वकील अजय कुमार शर्मा इतना कह कर अपने स्थान पर बैठ गए.
क्रमशः