21 मार्च, 2023 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम (पुराना नाम होशंगाबाद) जिले के सोहागपुर कोर्ट में सुबह से ही ज्यादा गहमागहमी थी. कोर्ट परिसर में भारी पुलिस बल तैनात था. मीडिया और वकीलों के अलावा लोगों की भीड़ भी ज्यादा दिखाई दे रही थी. दरअसल, इस दिन जिले के बहुचर्चित लीना शर्मा मर्डर केस का फैसला आने वाला था. फैसले के लिए अपराह्नï 3 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था.
सोहागपुर के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संतोष सैनी की अदालत में दोनों पक्षों से जुड़े लोग बेसब्री से जज साहब के आने का इंतजार कर रहे थे. कोर्ट लीना शर्मा की हत्या के आरोपी प्रदीप शर्मा, गोरेलाल और राजेंद्र भी कोर्ट रूम में अपने वकील के साथ उपस्थित थे. लीना शर्मा की तरफ से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक शंकरलाल मालवीय भी कोर्ट में पूरी तैयारी के साथ मौजूद थे.
जज साहब पर जम गईं निगाहें…
कोर्ट की घड़ी में जैसे ही दोपहर 3 बजे का अलार्म बजा तो सभी चौकन्ने हो गए. कुछ ही क्षणों में मजिस्ट्रैट संतोष सैनी ने कोर्ट रूम में प्रवेश किया तो सभी अपनेअपने स्थान पर खड़े हो गए. मजिस्ट्रैट ने सभी को अपने स्थान पर बैठने का निर्देश दिया और अपनी नजरें डाइस पर रखे कागजों पर केंद्रित कर ली.
“आर्डर…आर्डर…’’
जैसे ही अपर सत्र न्यायाधीश संतोष सैनी ने लकड़ी के हथौड़े को मेज पर ठोका तो सभी की निगाहें उन की तरफ केंद्रित हो गईं. जज साहब ने अपना फैसला पढऩा शुरू कर दिया—
“तमाम गवाहों और सबूतों के मद्देनजर यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मृतका लीना के मामा प्रदीप शर्मा ने अपनी भांजी की जमीन हड़पने के लिए अपने घरेलू नौकरों के साथ मिल कर उस की हत्या की थी. लीना शर्मा की हत्या का दोषी पाते हुए हत्या एवं षडयंत्र की धारा 302 में प्रदीप शर्मा पुत्र जुगल किशोर शर्मा (63 वर्ष) निवासी डूडादेह सोहागपुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपए जुरमाने की सजा सुनाती है. इस के साथ ही आईपीसी की धारा 201 (लाश छिपाने) में 7 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रुपए जुर्माना, आईपीसी की धारा 404 (मृत व्यक्ति की संपत्ति काबेईमानी से गबन) में 3 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रुपए के जुरमाने से दंडित करती है.
“वहीं इस केस में प्रदीप शर्मा का साथ देने वाले अन्य आरोपियों गोरेलाल मसकोले पुत्र मंगलू उम्र 32 वर्ष, निवासी सिटियागोहना और राजेंद्र कुमरे पुत्र अरविंद कुमरे उम्र 27 वर्ष निवासी डूडादेह को भी लीना की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए जुरमाना, धारा 120बी आईपीसी (अपराध की साजिश रचने) में आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए जुरमाने सहित धारा 201 में 7-7 वर्ष की सजा एवं 5-5 हजार रुपए के जुरमाने की सजा सुनाती है.’’
64 गवाहों की गवाही और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट में सोहागपुर कांग्रेस के पूर्व ब्लौक अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, उस के नौकर गोरेलाल (32 साल) और राजेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अपने 110 पेज के फैसले में दलील देते हुए कहा, ‘‘वारदात जरूर निर्मम है, लेकिन उक्त परिस्थिति मृत्युदंड दिए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है. यह अपराध पारंपरिक पारिवारिक संबंधों पर आधारित सामाजिक तानेबाने पर विपरीत प्रभाव डालने वाला है.
प्रदीप शर्मा, गोरेलाल, राजेंद्र का कोई आपराधिक रिकौर्ड नहीं है. दोबारा ऐसे कोई अपराध करने की संभावना भी नहीं है. अभियुक्त समाज के लिए खतरा है, ऐसा भी प्रतीत नहीं होता, इस कारण ये केस ‘विरल से विरलतम’ रेयरेस्ट औफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता है, जहां मृत्युदंड (फांसी) अपेक्षित हो.’’ अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा, ‘‘लीना शर्मा की भूमि को प्रदीप शर्मा ने अपने उपयोग के लिए रख लिया है, इसे लीना शर्मा के वैध उत्तराधिकारी को देने का आदेश भी यह अदालत देती है.’’
फैसला सुनते ही शासकीय अपर लोक अभियोजक शंकरलाल मालवीय के साथ लीना शर्मा के परिवार से जुड़े लोगों के चेहरों पर एक विजयी मुसकान आ गई. 7 साल के लंबे इंतजार के बाद आए कोर्ट के फैसले से उन्हें संतोष हो जाता है कि आखिरकार लीना के हत्यारों को सजा मिल ही गई.
क्या था पूरा मामला…
मध्य प्रदेश के सोहागपुर के राजेंद्र वार्ड के रहने वाले सतेंद्र शर्मा की 2 बेटियां लीना और हेमा थीं. 40 साल की हेमा और 38 साल की लीना शर्मा के पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी. लीना की मां भी 2 बहनें थीं. लीना के नाना 2 भाई थे. एक भाई का बेटा प्रदीप शर्मा कांग्रेस का नेता था. लीना के नानानानी की मौत के बाद ननिहाल की संपत्ति की वारिस लीना की मां और मौसी ही बची थी.
लीना के मौसा की बहुत पहले मौत हो गई थी और उन की कोई संतान न होने से उन की देखभाल भी लीना ने की थी. इसी वजह से ननिहाल की 36 एकड़ जमीन की वारिस लीना और हेमा ही थीं. यह बात नाना के भाई के बेटे प्रदीप को बहुत अखरती थी. वक्त के साथ हेमा की शादी कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाले साइंटिस्ट से हो गई और दिल्ली में पढ़ीलिखी लीना अमेरिकी दूतावास में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्य करने लगी. लीना दिल्ली के बसंत कुंज इलाके में रहती थी.
होशंगाबाद के सोहागपुर के पास डूडादेह गांव में उस की करोड़ों रुपए की पुश्तैनी जमीन थी, जिस पर खेती होती थी. गांव में देखरेख के अभाव में करीब 10.41 एकड़ जमीन पर उस के मामा प्रदीप शर्मा (तत्कालीन ब्लौक कांग्रेस अध्यक्ष) ने कब्जा कर रखा था. पुश्तैनी जमीन की देखरेख करने वाले बटाईदार फोन पर इस की जानकारी समयसमय पर लीना को देते रहते थे.
2016 के अप्रैल महीने की बात है. दोनों बहनें लीना और हेमा सोहागपुर आई हुई थीं. लीना शर्मा ने अपनी बहन हेमा से कहा, ‘‘दीदी, प्रदीप मामा हर साल अपनी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं, यदि हम ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तो पूरी जमीन हड़प लेंगे.’’
“हां लीना, मामा को तो लगता है कि अब हम गांव जा कर खेती करने से रहे तो इसी बात का फायदा उठा रहे हैं. तुम्हारे जीजाजी को तो छुट्ïटी मिल नहीं रही, तुम्हीं एक बार गांव घूम कर आ जाओ.’’ हेमा ने सलाह देते हुए कहा.
“हां दीदी, मैं जा कर मामा से बात करती हूं और जमीन की हदबंदी कराती हूं.’’ लीना बोली. 20 अप्रैल को लीना ने सोहागपुर तहसील में पटवारी और राजस्व निरीक्षक (आरआई) को जमीन की पैमाइश करने की दरख्वास्त दे दी. 24 अप्रैल को तहसील के पटवारी और रेवेन्यू इंसपेक्टर ने जब खेत की पैमाइश की तो करीब 10 एकड़ 41 डिसमिल जमीन प्रदीप शर्मा के कब्जे में थी.
मौके पर पंचनामा बना कर हदबंदी के लिए गड्ïढा खोद कर निशान बनाए गए. लीना ने सीमांकन करा कर मामा के कब्जे से जमीन को मुक्त करा लिया. वह चाहती थी कि अपने कब्जे की जमीन पर तारबंदी करा दे, ताकि दोबारा कोई कब्जा न कर सके. तारबंदी कराने के लिए उस ने प्रताप कुशवाहा से बात की.