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पन्ना जिले का वर्तमान स्वरूप पन्ना और अजयगढ़ रियासत, चरखारी, बिजावर, छतरपुर और यूनाइटेड प्रोविंस को मिला कर हुआ है. मूलरूप से 13वीं शताब्दी तक गोंड बस्ती रहे पन्ना को महाराजा छत्रसाल बुंदेला ने अपनी राजधानी बनाया था.

अप्रैल, 1949 के पहले यह विंध्य प्रदेश का हिस्सा था. जब पहली नवंबर, 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, तब यह मध्य प्रदेश में मिलाया गया था. पन्ना जिले का नाम यहां स्थित पद्मावती देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है. यह जिला हीरे की खान के अलावा प्राचीन और सुंदर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है.

हीरे से लबरेज बताई जाने वाली खदान में कई किसानों की निजी और कुछ जमीन सरकार की है. सरकारी जमीन पर खनन के लिए खनिज कार्यालय से परमिशन लेनी पड़ती है. निजी जमीन पर आमतौर पर 2 तरह के अनुबंध होते हैं. एक में कुछ रुपए ले कर खनन की अनुमति दी जाती है, जबकि दूसरे में जमीन मालिक हीरा मिलने पर 25 प्रतिशत का हिस्सेदार होता है. ज्यादातर अनुबंध 25 प्रतिशत हिस्सेदारी वाले ही होते हैं.

यदि किसी किसान के खेत में खुदाई (खनन) करना है तो उस किसान का सहमति पत्र खनन विभाग में जमा कराना होता है. आमतौर पर जमीन मालिक इस के एवज में 25 प्रतिशत का अनुबंध करते है. इस का मतलब है कि यदि हीरा मिला हो तो उस जमीन मालिक को हीरे की कुल कीमत का 25 प्रतिशत हिस्सा मिल जाता है.

अकसर दूसरी परत में मिलता है हीरा

चाल वाली मिट्टी में हीरा मिलने की संभावना ज्यादा होती है. इसे धो कर साफ किया जाता है और हीरा खोजा जाता है. हीरा मिट्टी की दूसरी लेयर में मिलता है. इसे चाल की लेयर कहा जाता है. चाल उस मिट्टी की परत को कहते हैं, जिस में पत्थर व हीरे मिक्स होते हैं. यही मिट्टी बेहद काम की होती है, जो हीरा उगलती है.

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