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रिमांड पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश कर दिया. इस मौके पर मैं ने जमानत की कोशिश की पर मंजूर नहीं हुई. उसे जेल भेज दिया गया.

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक कत्ल 15 मई को दिन के 11 बजे हुआ था. एक लोहे की रौड फरीद के सिर पर मारी गई थी, जिस से खोपड़ी चटक गई थी. मौत की जगह रूमाना का ड्राइंगरूम था.

दूसरी पेशी 15 दिन बाद थी. मेरे पास तैयारी के लिए काफी टाइम था. बशीर जानकारी जुटाने में लगा था. वह अफजल का पक्का दोस्त था.

जब अदालत शुरू हुई तो जज ने अफजल को उस का जुर्म बताया. उस ने कत्ल से साफ इनकार कर दिया. इस्तगासा की तरफ से 6 गवाहों को पेश किया गया था, जिस में अफजल की एक्स वाइफ रूमाना भी थी.

अफजल का बयान नोट कराया गया जो काफी सटीक था. अदालत की इजाजत से इस्तगासा के वकील ने पूछताछ शुरू की. उस ने पूछा, ‘‘क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुम मकतूल से नफरत करते थे और उसी नफरत में तुम ने फरीद का खून कर दिया?’’

‘‘मैं ने फरीद का कत्ल नहीं किया.’’ उस ने दोटूक कहा.

‘‘आलाए कत्ल पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं.’’

‘‘मुझे नहीं मालूम रौड पर मेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे आए?’’

‘‘क्या फरीद तुम्हारा किराएदार रहा था?’’

‘‘नहीं, वह मेरा नहीं मेरी एक्स वाइफ का किराएदार था.’’

‘‘क्या तुम ने फरीद की वजह से रूमाना को तलाक नहीं दी थी, तुम उस पर झूठा शक करते थे?’’

‘‘मैं ने कोई झूठा शक नहीं किया, जो हकीकत थी वह बरदाश्त से बाहर थी. मुझे तलाक देनी पड़ी.’’

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